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24 August 2018

सांप के काटने से होने वाली मौत आपदा घोषित, मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

सांप के काटने से होने वाली मौत आपदा घोषित, मिलेगा 4 लाख का मुआवजाउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौत को राज्य में आपदा घोषित किया है. अब सांप के काटने से होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने यह फैसला बाराबंकी जिले के तराई क्षेत्र में आई बाढ़ के हवाई सर्वेक्षण के बाद लिया गया है.

नेपाल से बहने वाली नदियों की वजह से बाराबंकी के जिलों में घाघरा नदी का कोहराम जारी है. सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं. जबकि किसानों की सारी फसल नदी में समा गई है. बाढ़ की विनाशलीला को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया.

इस दौरान मुख्‍यमंत्री को बताया गया कि इस आपदा में सांप के कांटने से भी मौत का मामला सामने आ रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सांंप काटने से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है. सांप के काटने से होने वाली मौत पर चार लाख रुपये की तत्काल मदद करने के अलावा इससे संबंधित वैक्सीन जिला अस्पताल और सीएचसी में इसकी व्यवस्था करवाई गई है.

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