
ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने भिवंडी नगर के 32 वर्षीय एक शख्स को पत्नी को जिंदा जलाने का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई. पति ने शादी के 5 महीने बाद ही पत्नी मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया था. पत्नी ने पुलिस को दिए आखिरी बयान में कहा था कि उसके पति ने उससे दहेज की मांग की थी.
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक वंदना जाधव ने कोर्ट को बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही यह शख्स अपनी पत्नी को परेशान करने लगा क्योंकि वह दहेज लेकर नहीं आई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एससी खालिपे ने 27 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति मोहरामली शफीक खान को सजा सुनाई. अदालत ने उसपर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.