कोर्ट ने कहा यह आदेश माल्या पर उनकी दिवालिया किंगफिशर एयरलाइंस के 1.4 अरब डॉलर कर्ज का जानबूझकर डिफॉल्ट करने के आरोपों से संबंधित था.

नई दिल्ली: विजय माल्या को यूके की कोर्ट से झटका लगा है. लंदन की कोर्ट ने भारतीय बैंकों की तरफ से 1.15 अरब डॉलर (10 हजार करोड़ रुपए) से ज्यादा वापस करने के लिए दायर यूके लॉसूट में माल्या के खिलाफ फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई कर रहे जज एंड्र्यू हेनशॉ ने कहा कि आईडीबीआई बैंक सहित सभी लेंडर्स भारतीय कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को लागू कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा यह आदेश माल्या पर उनकी दिवालिया किंगफिशर एयरलाइंस के 1.4 अरब डॉलर कर्ज का जानबूझकर डिफॉल्ट करने के आरोपों से संबंधित था.
इतना ही नहीं, जज हेनशॉ ने माल्या की दुनिया भर में स्थित संपत्ति जब्त करने के आदेश को पलटने से भी इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि विजय माल्या एक साल पहले लंदन में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, कुछ देर बाद ही उसे जमानत दे दी गई थी. मंगलवार को भी भारत से भी माल्या के लिए बुरी खबर आई है. दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम ( फेरा ) के उल्लंघन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए मंगलवार को नया आदेश जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष अभियोजक एन के माट्टा ने अदालत को बताया कि संपत्ति कुर्क करने वाले अधिकारियों की तरफ से निदेशालय को किसी तरह का जवाब नहीं मिला है.