
केंद्र सरकार ने 12 साल से कम्र उम्र के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न करने वालों के लिए भी फांसी के प्रावधान की वकालत की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है।
मंत्रालय जल्द ही इसे कैबिनेट के पास भेजेगा। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न पर मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। लड़का और लड़की से यौन उत्पीड़न पर अलग-अलग सजा है। इसलिए सरकार चाहती है कि 12 साल से कम उम्र के लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न पर भी फांसी हो।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पॉक्सो एक्ट लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करता। हम 12 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की से रेप की घटना पर मृत्युदंड की सजा के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं। जल्द ही इसे कैबिनेट में लेकर जाएंगे। कैबिनेट की संस्तुति के बाद हम जल्द इसे विधेयक की शक्ल में संसद में पेश करेंगे। अभी एक्ट में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।