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16 August 2021

यूपी में जनसंख्या ड्राफ्ट बिल तैयार, जिनके दो बच्चे उन्हें ही मिलेगा ये सरकारी लाभ

 


लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है। विधि आयोग ने जनसंख्या मसौदा विधेयक पर  विचार के लिए सीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मसौदे में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना होगा। 



इतना ही नहीं दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले को निकाय चुनाव नहीं लड़ने दे दिए जाने का भी प्रस्ताव है। ‌ वही सरकारी नौकरियों में आवेदन करने पर भी रोक है।


पिछले महीने 9 जुलाई को विधि आयोग की वेबसाइट पर मसौदे को जारी किया गया था। जिसके बाद जनता से भी इस विषय में सुझाव मांगे गए थे। विधि आयोग की तरफ से कहा गया है कि आए दिन बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। ऐसे में अगर जनसंख्या नियंत्रित की जाए तो अच्छा होगा। इसके लिए लोगों को दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


उत्तर प्रदेश विधि आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा कि तैयार मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि  99 फ़ीसदी से अधिक लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। 


कानून के मुताबिक यदि किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं, जिनमें एक का जन्म तय तारीख के बाद हुआ है तो उसे सरकारी नीति का उल्लंघन माना जाएगा। इसके हिसाब से पहले से दो बच्चों वाला व्यक्ति अधिनियम की अधिसूचना के एक साल के भीतर तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है।

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