केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज यानि ब्याज पर ब्याज को माफ किया जाएगा. सरकारी के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में 2 करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी. केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार सरकार वहन करे यहीं सिर्फ समाधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी.कोरोना संक्रमण वजह से मार्च के आखिरी से लेकर जुलाई तक पूरी देश में लॉकडाउन लगाया गया था. लॉकडाउन की वजह से काम-धंधे बंद थे. ऐसे में बहुत से लोग EMI नहीं चुका पाने की स्थिति में पहुंच गए. इसीलिए RBI ने 6 महीने तक EMI नहीं चुकाने का आदेश दिया. लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी. ये अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था.केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब ये हुआ कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे. ऐसे ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे.
