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4 April 2018

काला हिरण शिकार मामले में फैसला आज, जोधपुर पहुंचे सलमान, सैफ, तब्बू और सोनाली

सलमान खान।
एक स्थानीय अदालत दो दशक पुराने काला हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ गुरुवार को फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28  मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए। फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे। अदालत में पेश होने के लिए ये सभी कलाकार मुंबई से जोधपुर पहुंच चुके हैं। 
मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था।
1998 में शूटिंग के दौरान किया था शिकार 
यह  घटना ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 की है। सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून  की धारा 51  और अन्यकलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा)  के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
दो हिरणों का शिकार किया था 
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे,  सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे। उन्होंने कहा, जब लोगों ने उन्हें देखा और उनकी पीछा किया तो ये  कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए।
कौन कौन आरोपी
सलमान खान ( 52), सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम। 
सलमान ने खुद को निर्दोष बताया था
अभिनेता सलमान खान ने जनवरी 2017 में जोधुपर की सीजेएम कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान खुद को बेकसूर बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे झूठा फंसाया गया है। 
वन विभाग ने दर्ज कराया था केस 
15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथियों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए थे। पहला केस आर्म्स एक्ट के तहत और बाकी के तीन काले हिरण के शिकार के मामले में दर्ज किए गए थे।

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